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RBI Imposed Restriction: इस बैंक को RBI ने कर दिया प्रतिबंधित, कही आपका अकाउंट तो नहीं इस बैंक में

RBI Imposed Restriction: भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है. खबर आ रही है कि आरबीआई ने मुसिरी अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई है, जिसकी वजह से ग्राहकों को बैंक से पैसा निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर किस प्रकार की पाबंदी लगाई है.

RBI Imposed Restriction

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RBI Imposed Restriction

अगर आपका इस बैंक में अकाउंट है, तो आरबीआई के नए प्रतिबंध के अनुसार आप अधिकतम ₹5000 अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं. यह आदेश 3 मार्च 2023 से मुसिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू हो गया है.

RBI Imposed Restriction – कौन-कौन से काम नहीं कर पाएंगे

आरबीआई ने इस बैंक के ऊपर किसी भी प्रकार का लोन नहीं देने का प्रतिबंध लगाया है. किसी भी व्यक्ति को इस बैंक के शेयर अथवा बैंक में किसी भी स्क्रीन के अंदर निवेश करने पर प्रतिबंध लग गया है, बैंक भी किसी और के साथ मिलकर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है. साथ ही बैंक से जुड़ी हुई किसी भी संपत्ति को बेचने अथवा ट्रांसफर करने का अधिकार समाप्त हो गया है.

बैंकिंग लाइसेंस नहीं किया निरस्त

आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस अभी रद्द नहीं किया गया है. अभी ग्राहक आराम से इसमें अपने पैसे जमा करवा सकते हैं. और लिमिट के साथ उन्हें निकाल भी सकते हैं. बैंक अपनी फाइनेंसियल स्थिति में सुधार होने तक अपना काम नियमित रूप से करता रहेगा. जब बैंक की फाइनेंसियल स्थिति में सुधार आएगा उसके बाद यह प्रतिबंध हटा लिया जाएगा.

अगर आपका इस बैंक के अंदर अकाउंट है और उसमें जितने भी राशि जमा है उसमें से आप अधिकतम ₹5000 ही निकाल सकते हैं.

RBI Imposed Restriction – ग्राहकों के पैसे का क्या होगा

आरबीआई ने बताया है कि डीआईसीजीसी अधिनियम 2021 की धारा 18 ए के तहत जमा करता जमा की गई राशि और क्रेडिट गारंटी अधिनियम के तहत ₹500000 तक के बीमा के लिए क्लेम भी कर सकता है.

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