PM Shram Yogi Maandhan Yojana: असंगठित श्रमिकों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को शुरू किया है. असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक और भूमिहीन मजदूर जैसे मजदूर शामिल होते हैं. कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक भी असंगठित श्रमिक ही होते हैं. इन सभी श्रमिकों के लिए श्रम योगी मानधन योजना बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है.
PM Shram Yogi Maandhan Yojana क्या है?
इस योजना के अंतर्गत कोई भी श्रमिक पैसे निवेश कर सकता है. पैसे निवेश करने के बाद लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रति माह की पेंशन प्राप्त होगी. यदि लाभार्थी की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को 50% पेंशन प्राप्त होगी.
M Shram Yogi Maandhan Yojana में कितना करना होगा निवेश
जो श्रमिक 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु वाले हैं वे सभी श्रमिक इस योजना के अंतर्गत ₹55 से लेकर ₹200 के बीच हर महीने निवेश कर सकते हैं. लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद सरकार द्वारा हर महीने पेंशन राशि प्रदान की जाती है.
M Shram Yogi Maandhan Yojana – पात्रता
- श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए.
- केवल 18 से 40 वर्ष के बीच वाले श्रमिक ही इस योजना के अंतर्गत निवेश कर सकते हैं.
- आवेदक की मासिक आय ₹15000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- श्रमिकों के पास आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए.
आवेदन करने की प्रक्रिया
- योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने आवश्यक दस्तावेजों को अपने साथ लेकर अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाना होगा.
- वहां जाकर आपको योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज करके वहीं पर जमा करवा दें.
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