Pan Card: भारत के प्रत्येक नागरिकों द्वारा पैन कार्ड बनवाया जाता है. पैन कार्ड किसी भी गैर सरकारी या सरकारी कार्य के लिए बहुत आवश्यक दस्तावेज होता है. पैन कार्ड के माध्यम से ही आप बैंकिंग से संबंधित संपूर्ण कार्य कर सकते हैं. यदि आपको बड़े अमाउंट में लोन लेना है या फिर अपना बैंक खाता ओपन करवाना है या किसी अन्य वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पैन कार्ड का क्या होता है आइए जानते हैं इसके बारे में…
Pan Card
व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पैन कार्ड को डीएक्टिवेट करने की आवश्यकता होती है. व्यक्ति की मृत्यु के बाद आप उसके पैन कार्ड को सरेंडर भी कर सकते हैं.
Pan Card को सरेंडर कैसे करें?
व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पैन कार्ड को सरेंडर किया जाता है. पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए आपको एसेसमेंट ऑफिस को एक पत्र भेजना होगा. इसके बाद आपको पैन कार्ड को वापस करने का कारण बताना होगा. पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए आपको मृत व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
आपको इस बात का जरूर ध्यान देना होगा कि व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद आपको उसका पैन कार्ड सरेंडर नहीं करना चाहिए. मृत्यु के बाद सभी जरूरी कार्य को पूरा करके ही आपको पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहिए.
Pan Card को सरेंडर करने के बाद क्या होगा?
मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को सरेंडर करने के बाद उसके पैन कार्ड को कोई भी उपयोग में नहीं ले सकता. यदि आप पैन कार्ड को सरेंडर नहीं करवाते हैं तो कोई भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है जिससे आपको बहुत परेशानी हो सकती है.
उम्मीद करते है की यह दी गई जानकारी आपके लिए बेहद उपयोग साबित होगी. ऐसे ही पोस्ट के लिए नियामत रूप से हमारी साईट पर विजिट करते रहिये.