National Family Benefit Scheme: केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों और परिवारों के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी एक ऐसी ही योजना का शुभारंभ किया गया है. इस योजना का नाम नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है. जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ₹30000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. अगर आप इस योजना के माध्यम से लाभ उठाना चाहते हैं तो इस पोस्ट को अंत तक जरूर पढ़ें.
National Family Benefit Scheme – पात्रता
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत उन परिवारों को शामिल किया जाता है. जिसमें मुखिया की मृत्यु हो चुकी है. और उस परिवार में 18 से 60 साल के बीच का कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है. अगर मरने वाले मुखिया की उम्र 18 से 60 साल के बीच की है तो उस परिवार को इस योजना के तहत ₹30000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. परिवार में अगर कोई इकलौता कमाने वाला व्यक्ति है और उसकी किसी भी कारण से मृत्यु होने पर इस योजना के तहत यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
पात्र परिवार की आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति होनी चाहिए. साथ ही उसकी सालाना आय ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46000 से ज्यादा और शहरी क्षेत्रों में ₹56000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं. तभी आपको इस योजना के अंतर्गत ₹30000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी..
National Family Benefit Scheme – आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे. जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मुखिया का गुजर जाने का प्रमाण पत्र, बैंक खाते से संबंधित जानकारी, आपका मोबाइल नंबर, मुखिया का आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज.
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशल वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर आवेदन करना होगा, जांच करने के बाद आपको इस योजना में आवेदन करने के बाद लाभ मिलेगा.
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