Gold Hallmarking Rules:अगर आप 31 मार्च के बाद सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है क्योंकि 31 मार्च 2023 के बाद कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है. दरअसल बिना हॉल मार्क की ज्वेलरी अब मान्य नहीं होगी क्योंकि केंद्र सरकार सोने की ज्वेलरी खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 31 मार्च के बाद हॉलमार्क की यूनिट आईडेंटिफिकेशन के बिना कोई भी ज्वेलरी नहीं बेच पाएंगे.
Gold Hallmarking – कब होगा नियम लागू?
दरअसल उपभोक्ता मंत्रालय ने यह फैसला 4 और 6 डिजिटल मार्किंग कि कंफ्यूजन को लेकर किया है. आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2023 से इस नए नियम के तहत 6 नंबर के अल्फान्यूमैरिक हॉल मार्किंग ही मान्य होंगे. इस नए नियम के बिना ज्वेलरी बेचना. अब मान्य नहीं होगा साथ ही उपभोक्ता मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 4 डिजिट वाले हॉलमार्क भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगे. दरअसल सरकार यह कदम नकली ज्वेलरी की बिक्री पर रोक लगाने के लिए उठा रही है.
Gold Hallmarking – हॉलमार्क यूनिट आईडेंटिफिकेशन क्या है?
हॉलमार्क यूनीक आईडेंटिफिकेशन से ज्वेलरी की शुद्धता की पहचान होती है और यह एक अल्फान्यूमैरिक 6 नंबर का कोड होता है और इसी अल्फान्यूमैरिक कोड के जरिए ग्राहकों को सटीक जानकारी मिल पाती है. साथ ही इसके जरिए धोखाधड़ी में भी काफी हद तक कमी आती है. क्योंकि यह नंबर हर एक ज्वेलरी पर लगाया जाता है. तथा अब 1 अप्रैल 2023 से बिना हॉल मार्क की ज्वेलरी दुकानदार नहीं बेच पाएंगे. आपको बता दें कि देश में 1338 हॉल मार्किंग सेंटर है, जोकि देश के 85 % हिस्से में यह सेंटर मौजूद है और बाकी जगह पर सेंटर बनाए जा रहे हैं.
यह भी पढ़े