DGCI Notice: ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पूरे देश की लगभग 20 फार्मा कंपनियों को एक नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के अंदर कंपनियों से पूछा गया है कि कोर्ट के मना करने के बाद भी यह कंपनियां पिछले काफी समय से ऑनलाइन दवाइयां बेच रही हैं, जबकि कोर्ट इस बारे में पहले भी कई बार नोटिस जारी कर चुका है. सभी कंपनियां ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का उल्लंघन कर रही है. ऐसे में जल्द ही इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. आइए जानते हैं कौन-कौन सी कंपनियां इस लिस्ट में शामिल है.
DGCI Notice में शामिल है कई बड़ी कंपनियां
ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने Tata 1mg, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस और अमेजन जेसी लगभग 20 कंपनियों को नोटिस जारी किया है और कारण बताने के लिए कहा है. इस नोटिस को लेकर किसी भी इकॉमर्स प्लेटफॉर्म ने अथवा फार्मा कंपनी ने अभी तक अपनी तरफ से कोई ऑफिसियल बयान नहीं दिया है. DGCI के मुताबिक बिना वैलिड लाइसेंस के ऑनलाइन दवाइयों की सेल करने से इनकी क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है. ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना जरूरी है और इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है.
DGCI ने यह नोटिस जारी करते हुए सभी कंपनियों को 2 दिन का समय दिया है. 2 दिन के अंदर इन सभी कंपनियों को इस नोटिस का जवाब देना होगा. अगर जवाब नहीं मिलता है तो डीजीसीआई इन सभी कंपनियों पर अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा. यह लाइसेंस दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा तीन फार्मा कंपनियों द्वारा बिना लाइसेंस के दवाई बेचते हुए पाए जाने के बाद जारी किया गया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कोई भी फार्मा कंपनी अगर ऑनलाइन दवाइयां बेचती है तो उसको सबसे पहले डीजीसीआई से एक वैलिड लाइसेंस बनवाना होता है. इसके बिना अगर कोई भी ऑनलाइन दवाइयां सेल करता है तो यह गैरकानूनी है.
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