Bhagyalakshmi Yojana: देश की सरकार महिलाओं और लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन करती रहती है. उत्तर प्रदेश की सरकार भी एक ऐसे ही योजना का संचालन करती है जिसका नाम भाग्यलक्ष्मी योजना है. इस योजना के अंतर्गत बच्चों को जन्म के समय ₹50000 का बांड और मां को ₹5100 दिए जाते हैं. इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को रोकना है. बच्चियों के जन्म होने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है.
बच्चे का जन्म होने पर सरकार की तरफ से आपको ₹50000 का बांड मिलता है. जब उसी बच्चे की उम्र 21 साल हो जाएगी तब तक इस बोंड की राशी मैच्योर होकर ₹200000 हो जाएगी. इसके अलावा बच्चे की मां को भी ₹5100 की आर्थिक सहायता दी जाती है. भाग्यलक्ष्मी योजना के अंतर्गत बच्चे जब छठी क्लास में एडमिशन लेती है तो उसे ₹3000, आठवीं क्लास में एडमिशन लेने पर 5000, दसवीं क्लास में 7000 और 12वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर ₹8000 मिल जाते हैं.
Bhagyalakshmi Yojana के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की बच्चियां ही आवेदन कर सकती है. ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय ₹200000 से कम है. उनकी बच्चियां ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती.
इस योजना में आवेदन करने के लिए बच्चे की मां बाप पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो, बच्चे का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल आवश्यक है.
Bhagyalakshmi Yojana में आवेदन कैसे करें
- इस योजना के अंतर्गत आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए आपको सबसे पहले ही महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वहां से आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म मिल जाएगा जिसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल ले.
- आवेदन फॉर्म भरकर उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लगाकर आपको आंगनवाड़ी केंद्र अथवा महिला कल्याण विभाग में जमा करवा देना है.